आधार-पैन लिंक की 30 जून है आखिरी तारीख
इस सुविधा का फायदा वे पैन कार्डधारक ही फायदा उठा सकते हैं, जिसकी पैन लेटेस्ट पैन ऐप्लीकेशन की प्रोसेसिंग NSDL e-Gov के जरिए की गई है.
LIC ने पॉलिसी को PAN से लिंक करने की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है. साथ ही पॉलिसी को PAN से लिंक करने की पूरी प्रोसेस को समझाया है.
Pan Card- आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं है तो नुकसान हो सकता है.
31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन (Pan Card) आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.